Kota: धर्मांतरण विरोधी नए कानून में पहला मामला दर्ज, सत्संग के बहाने दो मिशनरी बुक
कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जबरन धर्मांतरण के आरोप में दो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन एक्ट-2025 के तहत केस दर्ज किया है। जिले में इस नए कानून के तहत यह पहला मामला है।
थाना प्रभारी देवेश भारद्वाज के अनुसार, कैनाल रोड स्थित बीरशेबा चर्च में 4 से 6 नवंबर के दौरान “आत्मिक सत्संग” के नाम पर लोगों की सभा बुलाई गई थी। आरोप है कि इस दौरान मिशनरियों ने उपस्थित लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित और उकसाने वाली बातें कहीं। शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि आरोपित पहले भी कई व्यक्तियों का धर्मांतरण करा चुके हैं।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।